रायसेन। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी अमन विश्वकर्मा आयु 23 वर्ष को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए धारा 307 भादंसं में 7 वर्ष एवं 2000 जुर्माना से दण्डित किया गया ।उक्त मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सूची का होकर चिन्हित मामला था।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार 15नवम्बर् 2020 को आरोग्य अस्पताल मण्डीदीप से थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन में आहत/पीडित को मारपीट में चोट आने व इलाज के लिये अस्पताल लेकर आने की सूचना प्राप्त होने पर थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन में पदस्थ ए.एस.आई. ने आरोग्य अस्पताल मण्डीदीप पहुंचकर आहत के बताये अनुसार इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध की, कि वह यूनीक्रोप कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है.
15नवम्बर् 20 को वह बाजार मण्डीदीप से अपने घर स्क्वायर कालोनी जा रहा था कि दोपहर वह रेल्वे ब्रिज के नीचे पहुंचा था, तभी वहां उसे अमन विश्वकर्मा तथा अन्य दो लोग मिले, अमन विश्वकर्मा उससे कहने लगा कि उसने उसकी रिपोर्ट की थी वह उसे देखता है, उसने अभियुक्त अमन से कहा कि वह हमेशा उनको डराते रहता है तो उसके इतने कहने पर अमन विश्वकर्मा ने अपनी मोटरसाइकिल में से लोहे की रॉड निकाल कर उसे जान से मारने की नीयत से सिर में मारा, जो सिर में लग कर खून निकलने लगा। अमन विश्वकर्मा पहले भी उसके लडके तथा उसके साथ लडाई झगडा मारपीट किया था। उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मण्डीदीप में अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
अनुसंधान के परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध किया जाना पाये जाने से उसके विरुद्ध अभियोग पत्र विहित विधिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त् के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन