अक्षय बम मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, मोती सिंह पटेल की विशेष अनुमति याचिका खारिज
इंदौर। इंदौर में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस की उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मोती सिंह पटेल को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अक्षय बम की जमानत रद्द करने की मांग
इधर, अक्षय बम से जुड़े 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में इंदौर जिला कोर्ट में नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पिछली बार हुई पेशी में धारा 307 बढ़वाने वाले जमीन मालिक ने अक्षय बम की जमानत रद्द करने की बात कही है। इसके साथ ही बम पर आगजनी की धारा 436 बढ़ाने के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होगी।