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कुण्डलपुर पंचकल्याणक महामहोत्सव के दौरान 17 फरवरी शाम 5 बजे से मार्गों की यातायात व्यवस्था आगामी 24 फरवरी की सुबह 10 बजे तक के लिये निर्धारित

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आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की
धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी-जिला मजिस्ट्रेट चैतन्य

आपात कालीन वाहनों के लिये रहेगी छूट

धीरज जॉनसन

दमोह जिले के ग्राम कुण्डलपुर में 16 फरवरी से पंचकल्याणक महामहोत्सव आयोजन प्रारंभ होने उपरांत देश भर से अत्यधिक संख्या में जैन श्रद्धालुओं के कुण्डलपुर आने की संभावना होने से समन्ना, पटेरा, कुण्डलपुर मार्ग से महामहोत्सव के दौरान सुचारू रूप से श्रद्धालुओं के वाहनों के आवागमन एवं संभावित दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् कार्यवाही करने के लिये पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन को पर्याप्त आधार मानते हुये जिला मजिस्ट्रेट एस. कृष्ण चैतन्य ने आज 17 फरवरी 2022 की सायं 5 बजे से मार्गों की यातायात व्यवस्था आगामी 24 फरवरी 2022 की सुबह 10 बजे तक के लिये निर्धारित की है। आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

समस्त चार पहिया वाहन इन मार्गो पर प्रतिबंधित रहेंगे

जारी आदेशानुसार दमोह जिला क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से श्रद्धालुओं के वाहनों के आवागमन एवं संभावित दुर्घटनाओं को नियंत्रण किये जाने के उददेश्य से प्रतिबंधित मार्ग से समस्त चार पहिया, सामान्य यात्री बसें, भारी वाहन/ट्रक, ट्रेक्टर आदि का प्रवेश समन्ना तिराहा से हिण्डोरिया, देवडोंगरा, पटेरा होते हुये कुण्डलपुर मार्ग, हटा न्यायालय तिराहा से राजाबंदी, पटेरा होते हुये कुण्डलपुर मार्ग तथा कुम्हारी तिराहा से कोटा तिराहा होते हुये कुण्डलपुर मार्ग प्रतिबंधित रहेगा।

दो पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे

इसी प्रकार समस्त दो पहिया वाहनों का प्रवेश पटेरा से कुण्डलपुर मार्ग एवं कुम्हारी से कुण्डलपुर मार्ग पर प्रतिबंध रहेगा
वैकल्पिक मार्ग

समस्त सामान्य वाहन हटा,सागर,छतरपुर से आने वाले वाहन दमोह, बांदकपुर, कुम्हारी मार्ग का उपयोग कर सकेंगे तथा पटेरा से आने वाले वाहन हिण्डोरिया, बांदकपुर, समन्ना वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर आ-जा सकेंगे।
श्रद्धालुओं द्वारा कुण्डलपुर पहुंचने के लिये वैकल्पिक मार्ग पटेरा-कुण्डलपुर मार्ग पर वाहनों की अधिकता को देखते हुये तत्कालीन परिस्थितिनुसार दमोह-समन्ना से बांदकपुर, कुम्हारी तिराहा, कोटा तिराहा होते हुये कुण्डलपुर पहुंच सकेगे। हटा से दमोह, समन्ना से कुम्हारी या हिण्डोरिया, पटेरा होते हुये कुण्डलपुर पहुंच सकेगें।
जिला मजिस्ट्रेट चैतन्य ने निर्देशित किया है प्रतिबंधित मार्ग को तत्कालीन परिस्थिति अनुसार वन-वे या अन्य परिवर्तन वाहनों की संख्या को देखते हुये किया जा सकेगा। प्रतिबंध मार्ग पर कुण्डलपुर जाने एवं वापिस आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट

इस अवधि में आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। यह आदेश दमोह जिला सीमा क्षेत्रांतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया जाना आवश्यक है।

न्यूज स्रोत: धीरज जॉनसन

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