Let’s travel together.

मानसिक रुप से विछिप्त नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

0 78

3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया

सीहोर से अनुराग शर्मा

न्यायाधीश(पॉक्सो) श्री अशोक भारद्वाज, जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त अखलेश कोरकू पिता राधेकिशन कोरकू, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम रुपदी, थाना इछावर जिला सीहोर को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा-376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा-363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा-366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पीड़िता की चाची ने थाना इछावर में यह सूचना दी कि जब पीड़िता उम्र-16 वर्ष उसके साथ खेत पर घास काटने के लिये गई थी। तभी पीड़िता को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिये चली गई तभी पड़ोस के खेत वाला आरोपी अखलेश कोरकू आया और पीड़िता से बोला कि तुझे तेरे पापा बुला रहे है तू मेरे साथ चल आरोपी पीड़िता को मोटरसाईकिल से जंगल में ले गया और पीड़िता के साथ बलात्संग किया. जब पीड़िता चिल्लाई तब आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी कि यदि तूने यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता चाची के पास आई और घटना बताई तब पीड़िता को उसकी चाची थाना इछावर लेकर आई जहां घटना की रिपोर्ट कराई। अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पीड़िता दो वर्ष पूर्व न्यायालय में साक्ष्य देने के लिये आई पीड़िता मंदबुध्दि की होने से उसके कथन नहीं हो सके माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता की काउंसलिंग के लिये प्रयास किये गये एवं मेडिकल बोर्ड से उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। तब जाकर सपोर्ट पर्सन श्रीमती राजकुमारी राठौर के माध्यम से पीड़िता की साक्ष्य न्यायालय में कराये गये . पीड़िता ने घटना का समर्थन किया।
*शासन की ओर से पैरवी श्री केदार सिंह कौरव विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो), जिला सीहोर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता को मानसिक स्वास्थ्य का ईलाज अच्छे ढंग से कराये जाने, उसकी देखरेख, शिक्षा पुनर्वास के लिये प्रतिकर राशि 4,00,000/- रुपये का आदेश पारित किया गया एवं आरोपी को धारा-376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा-363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा-366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कांग्रेस आईटी सेल के जिला अध्यक्ष बने आशीष यादव     |     धीमी गति से रोड पर कार्य होने से ग्रामीणों में रोष     |     पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दीवानगंज में निशुल्क साइकिल वितरित की गई     |     आचार्य रजनीश (ओशो) का जन्म स्थली में मनाया गया 94 जन्म उत्सव. देश विदेश से आए अनुयायी     |     ऐतिहासिक ग्राम जामगढ़ में अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव,राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल शामिल     |     मानवीय गरिमा का सर्वोच्च शिखर है गीता ,सांची विश्वविद्यालय में गीता जयंती पर विशेष व्याख्यान     |     रायसेन नगर मंडल चुनाव अधिकारी ने बूथ अध्यक्षों से लिया परामर्श     |     नपाध्यक्ष संदीप लोधी ने 87 लाख से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन     |     नगरीय क्षेत्र के शिविर में 62 आवेदन आए , मौके पर 31 का निराकरण     |     रायसेन सहित चार अन्य गाँवों में आबकारी की दबिश,अवैध शराब बेचते दो आरोपी गिरफ्तार     |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9425036811