File Photo जनसुनवाई का
– भूमि का राजस्व दल ने 5 नवंबर 25 को किया था सीमांकन
– आवेदक की पत्नी ने प्राप्त पट्टे एवं उसके नक्शे अनुसार बताई गई सीमा को नहीं मानते हुए अन्यत्र स्थान पर सीमांकन कर कब्जा दिलाने हेतु विवाद किया था
– नियम विरुद्ध तरीके से अपने राजस्व अभिलेख अनुसार भूमि के अतिरिक्त अन्यत्र भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु विवाद किया
रायसेन। स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में बुजुर्ग महिला द्वारा सीमांकन नहीं होने संबंधी आवेदन देने की सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे समाचार के संबंध में एसडीएम सिलवानी ने वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त महिला भूमिस्वामी सुम्मीलाल निवासी ग्राम खैरी की पत्नी है। आवेदक की भूमि का दिनांक 05 नवंबर 2025 को राजस्व दल द्वारा विधिवत सीमांकन कराया गया एवं विवादित भूमि की चतुर्थ दिशाएं समझाई गई। भूमि स्वामी की पत्नी द्वारा सीमांकन के दौरान मौका स्थल पर भी विवाद किया गया एवं नियम विरुद्ध तरीके से अपने राजस्व अभिलेख अनुसार भूमि के अतिरिक्त अन्यत्र भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु विवाद किया गया।
उपस्थित राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की समझाइए के बाद भी उक्त आवेदक द्वारा प्राप्त पट्टे एवं उसके नक्शे अनुसार बताई गई सीमा को नहीं मानते हुए अन्यत्र स्थान पर सीमांकन कर कब्जा दिलाने हेतु विवाद किया गया। आवेदिका द्वारा पूर्णता नियम विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामित्व के अतिरिक्त कब्जा चाहने की मांग की जा रही है जो विधि अनुसार संभव नहीं है।