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लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल का ध्यानाकर्षण पर जबाब

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भोपाल।मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल का गठन मध्यप्रदेश उपचारिक, प्रसाविका, सहायक उपचारिका प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिरक्षक पंजीयन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन किया गया है। अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानानुसार कौंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर योग्यताधारी नर्स की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्ष 2018 से ही इस पद पर अर्हताधारी नर्स की नियुक्ति की जाती रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1080/2022 में दिनांक 22.08.2022 को दिये आदेशानुसार प्रशासक भी नियुक्त किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल के अध्यक्ष संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पदेन होते रहे हैं।

राज्य शासन ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2023 द्वारा म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल के लिए कुल 37 पदों की स्वीकृति जारी की है। इन पदों की पूर्ति के नियम प्रकाशित किये जा चुके हैं तथा नियमों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल ने वर्ष 2018-19 में 381, वर्ष 2019-20 में 453, वर्ष 2020-21 में 670, वर्ष 2021-22 में 550 एवं वर्ष 2022-23 में 485 संस्थाओं को मान्यता दी है साथ ही वर्ष 2021- 22 में मान्यता के 242 आवेदन तथा वर्ष 2022-23 में 238 निरस्त किये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 में किसी भी संस्था को मान्यता नहीं दी गई है। वर्ष 2024- 25 में मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है।

नर्सिंग संस्थाओं को नियम विरुद्ध संचालन करने पर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संस्थाओं पर कार्यवाही की जाती रही है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.02.2024 में बीएससी नर्सिंग से संबंधित 66 संस्थाओं को अनसुटेबल की श्रेणी में माना है। म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल ने 66 की मान्यता निरस्त कर बंद किया है।

निजी अस्पतालों के पंजीयन मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम, 1997 (यथासंशोधित) 2021,2022) अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है तथा समय-समय पर उनकी जांच की जाती है। पंजीयनकर्ता अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) होते हैं । आज की स्थिति में जिलों में कुल 2205 चिकित्सालयों के पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किये गये हैं तथा विगत 3 वर्षों में जांच उपरांत 502 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

नर्सिंग कॉलेज में डुप्लीकेट फेकल्टी की शिकायत संज्ञान में आने पर मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा 19 प्रकरणों में प्रत्येक महाविद्यालय को 2.00 लाख रूपये का दण्ड आरोपित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.02.2024 में फेकल्टी इप्लीकेसी की जांच सीबीआई को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के संचालक चिकित्सा शिक्षा ने कौंसिल के पदेन अध्यक्ष रहते हुए भोपाल में स्वयं के नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये हैं। राज्य शासन ने मान्यता नियमों को समय-समय पर सुदृढ किया है और निर्णय लिया है कि वर्ष 2024-25 में मान्यता इंडियन नर्सिंग कौंसिल (INC) के मापदण्डों के आधार पर दी जाये। मध्यप्रदेश नर्सेस कौंसिल ने यह निर्णय भी लिया है कि वर्ष 2024-25 में मान्यता के लिए नर्सिंग संस्थाओं का शतप्रतिशत निरीक्षण कराया जाये और निरीक्षण दल में कलेक्टर के प्रतिनिधि सम्मिलित कर निरीक्षण की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाये। साथ ही नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश कर्मचारी चयन मण्डल (ESB) द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आयोजित कर, दिया जाये, इससे नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था और सुदृढ होगी ।

अपात्र नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के आरोप में 2 रजिस्ट्रार को सेवा से पृथक किया गया है तथा 7 निरीक्षणकर्ताओं को पदावनत किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.02.2024 को उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है तथा इस समिति को यह अधिकार भी दिये हैं कि वे अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। उल्लेखनीय है कि ये समिति अपना प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करती है तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जा रही है।

MPMSU, जबलपुर ने माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अप्रैल-मई 2024 में लगभग 22000 छात्रों की परीक्षाएं कराई हैं तथा मध्यप्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा नर्सिंग कौंसिल ने शेष परीक्षाओं का केलेण्डर जारी कर दिया है। राज्य शासन द्वारा किये गये प्रयासों से इस विषय को लेकर अब कोई रोष व्याप्त नहीं है।

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