-आरोपी रहेगा सलाखों के पीछे
विदिशा। माननीय न्यायालय जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला विदिशा ने दो नाबालिग बालिकाओं के साथ गलत काम करने वाले आरोपी निवासी अंतर्गत थाना कोतवाली को भादवि की धारा 376 (एबी) में 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 3500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक जे.एस. तोमर एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
घटना के अनुसार अभियोक्त्रीयों की माता द्वारा दिनांक 12.सितम्बर.2023 को थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.सितम्बर 23 को सुबह 11:00 बजे वह अपनी लड़कियों के कपड़े धो रही थी तो उसे उसकी लड़की पीड़िता-1 के घघरिया में कुछ दाग धब्बे दिखाई दिये तो जब पीड़िता-1 कोचिंग से घर आई तो उसने पीड़िता से पूछा कि यह दाग कैसे लगे तो पीड़िता-1 ने बताया कि 11.09.2023 को दोपहर 2:00 बजे वह और पीड़िता-2 खेत में पैसे ढूंढ़ने गए थे तभी वहां आरोपी आया और उसने उन दोनों से कहा कि मेरे साथ खेत पर चलो, वहां बहुत सारे पैसे है, तुम्हें बताता हूँ, फिर आरोपी दोनों पीड़िताओं को लेकर बगीचा तरफ खेत में ले गया। वहाँ आरोपी दोनों पीड़िताओं के साथ गलत काम करने लगा तो पीड़िता 1 वहां से डरकर भाग गई। आरोपी ने उसे पकड़ लिया ओर गले में चाकू रखकर धमकी दी कि भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। आरोपी फिर पीड़िता के साथ गलत काम करने लगा तभी एक मोटरसाईकिल वहां से निकली जिसकी आवास सुनकर आरोपी वहां से भाग गया फिर वह घर आ गईं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली विदिशा आशुतोष सिंह राजपूत व उपनिरीक्षक सुश्री ज्योति परिहार द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई। कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक कैलाश रोहित-624 द्वारा समय-समय पर आपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया।
न्यूज़ सोर्स- जे.एस. तोमर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिशा