Let’s travel together.
Ad

बृद्ध महिला की हत्या के आरोपी शिवा कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा

0 224

रायसेन।सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने ने मृतका जसोदा बाई बैरागी की हत्या के आरोपी शिवा कुशवाहा आo श्री हरि सिंह कुशवाहा आयु 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 04 गोपालपुर रायसेन जिला रायसेन को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास तथा ₹2000 अर्थ दंड, धारा 394 भादवि में 3 वर्ष की सश्रम का कारावास ₹500 अर्थ दंड धारा 201 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास ₹500 अर्थ दंड से दंडित किया है। सहआरोपी महिला पूजा मालवीय पुत्री स्वर्गीय अशोक मालवीय आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड नo 05 काली टोल रायसेन को धारा 411 भादवि के अपराध में 97 दिवस के साधारण कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

इस मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक ओमप्रकाश सोनी रायसेन ने की।
अभियोजन पक्ष अनुसार फरियादी राजेश बैरागी ने कोतवाली रायसेन में सूचना लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक 28 जून 2022 को करीब ढाई बजे बुआ के लड़के हर्ष बैरागी ने फोन पर बताया कि दादी जसोदा बाई को टपरा पर किसी ने मारा है,एवं मार कर पैसे और उनके पहने हुए जेवर ले गया है।उस समय वह गांव पर अपने घर पर था और दादी जशोदा बाई रायसेन स्थित दशहरा मैदान के पास, राजेंद्र राठौर के खेत पर बने टपरे पर रहती थी तो बह घर से पैदल भागता हुआ टपरा पर आया तब टपरा के बाहर भीड़ लगी थी और टकरा के अंदर दादी जसोदा बाई शाल से ढकी पड़ी थी एवं बाहर उसकी बुआ गुलाब बाई और छोटी दादी नर्वदी बाई, हर्ष ब कई लोग थे, तब छोटी दादी नर्वदी बाई ने बताया कि वह करीब 2 बजे टपरा पर मिलने आई थी, तो जसोदा बाई टपरे में खून से लथपथ पड़ी थी, और शरीर पर कपड़े नहीं थे, तो छोटी दादी ने ही उनके ऊपर शाल ढक दिया था। वहां पर उसे पता चला कि किसी ने दादी जसोदा बाई को मार डाला और उनके नाक, कान, हाथ, पैर में पहने हुए जेवर सोने की नथ, चांदी की पायले, कान के एरन, हाथ की चूड़ियां पीतल की और पेटी में रखे करीब 45 हजार रुपए निकाल कर ले गया। उसने 100 नंबर पर फोन लगाया तो नहीं लगा, फिर पिताजी को भेज कर पुलिस को बुलाया पुलिस ने मौके पर आकर देखा कि जसोदा भाई टपरा पर खून से लथपथ पड़ी थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी ने उनकी दादी जसोदा बाई की दिन में करीब 12 से 2 बजे के मध्य टपरा पर हत्या कर दी है और उनके नाक की नथ सोने की, चांदी की पायले पहने हुई, कान में पहनी चांदी के एरन, हाथ में पहने पीतल की चूड़ियां और पेटी में रखे 45,000 हजार रुपए ले गया। मृतिका जसोदा बाई सिर में गंभीर चोट आने से खून बहने से मृत्यु हुई थी।

थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 417/ 2022 अंतर्गत धारा 302,394 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर ईट से मारकर हत्या करना और लोहे के सरिया से पेटी का कुंदा उखाड़ कर जेवरात ले जाना ईट, लोहे का सरिया, कुल्हाड़ी, मोबाइल जप्त होना, सह आरोपी पूजा मालवीय से विदिशा में जेवरात गिरवी रखवाना।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों साक्ष्य ब सबूतो के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने आरोपी गण के विरुद्ध निर्णय पारित कर आरोपी शिवा कुशवाहा को आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थ दंड से दंडित किया है। सहआरोपी पूजा मालवीय को 97 दिवस का साधारण कारावास एवं ₹2000 अर्थ दंड से दंडित किया है। उक्त अपराध की विवेचना थाना प्रभारी आशीष सप्रे एवं उप निरीक्षक वीरेंद्र सेन ने की। और माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

खबर का असर :: हाइवे 18 से सेमरा -बनखेड़ी मार्ग का निर्माण कार्य शुरु     |     ग्रामीण अंचलों में मनाया गया बाल दिवस     |     बाल दिवस पर हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, बच्चों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग, मनमोहन पोशाक में नजर आए बच्चे     |     भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में रायसेन जिले में बूथ समिति का गठन     |     बाड़ी में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया 12 घण्टे के अंदर गिरफ्तार     |     सांसद एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का भाजपा कार्यालय में हुआ स्वागत     |     आबकारी और पुलिस ने ओबेदुल्लागंज में  ठेले गुमटियों एवं खुले में बैठकर शराब पीने वालों पर की  कार्यवाही     |     प्राथमिक कृषि साख समिति में धान खरीदी का शुभारंभ     |     युवक की मौत के बाद 24 घंटे चला चक्काजाम, कोतवाली टीआई सहित चार पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश     |     गारंटी योजना में सड़क तीन साल में ही जगह जगह उखड़ी     |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9425036811