शिवलाल यादव रायसेन
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने एक जिला जारी कर कहा हे की अभिभावक की अनुमति बिना बच्चे को सांता क्लॉज बनाया तो स्कूल संचालकों के विरूद कार्रवाही होगी।
क्रिसमस डे के अवसर पर स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाता है। लेकिन इस बार जिले के जिस भी स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाएगा तो संबंधित स्कूल को बच्चे के पालक से अनुमति लेनी होगी। पालकों की बिना अनुमति यदि बच्चे को सांता क्लॉज बनाया तो स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायसेन ने जिले के सभी स्कूलों को जारी किया है।
जिले में कई स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाता है। कई बार हिंदूवादी संगठन विरोध कर चुके हैं। अभिभावक भी जिला शिक्षा विभाग को शिकायत दर्ज कराते हैं कि बच्चे को सांता क्लॉज बना दिया। इस तरह की स्थिति नहीं बने ।इसलिए इस बार जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय रायसेन ने सभी अशासकीय संस्था के प्रधान और संचालकों को पत्र जारी किया है। इसमें बताया कि क्रिसमस पर स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले एवं क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, विविध वेशभूषा एवं अन्य कोई पात्र बनाए जाने के लिए विद्यार्थी के अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त करके ही बनाया जाए। किसी भी स्थिति में बगैर अभिभावक की लिखित अनुमति के विद्यार्थी को उक्त आयोजन में सहभागिता न कराई जाए। जिससे अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद संज्ञान में आने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उक्त संस्था का होगा।
इनका कहना है
कई स्कूलों में बच्चों को धार्मिक पात्र, पौराणिक पात्र, मान्यता के पात्र बनाते हैं। इसलिए अभिभावक बाद में कहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा बना दिया ।इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। इसलिए दूसरे धर्म के बच्चों को पात्र बनाते हैं तो पहले अभिभावकों से लिखित में अनुमति प्राप्त करें।
– एमएल राठौरिया , डीईओ,रायसेन