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नाबालिग बालिका का अपहरण कर गैंग रेप करने वाले अपराधियों को सुनायी गयी अंतिम सांस तक कारावास की सजा

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रायसेन। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी रामप्रसाद एवं सुनील को पुलिस थाना गौहरगंज के मामले में दोषी पाते हुए आरोपीगण को शेष प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास तथा 14000-14000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडित बालिका दिनांक 13 मई 2020 को देर रात करीब 2 बजे अपने घर के आँगन में नीचे सो रही थी और उसका भाई ऊपर पलंग में सो रहा था। अचानक से किसी ने उसका मुंह दबाया और कान के पास उससे बोला कि तू चिल्लाना मत और चुपचाप हमारे साथ चल । उसने आँख खोली और देखा तो वह उसके गाँव का रामप्रसाद था जिसने उसका मुंह दबाया था और साथ मे विमल और सुनील भी थे। वे तीनों उसे जबरदस्ती उसके घर के पीछे नदी के पास ले गए और वहाँ पर रामप्रसाद ने उसे जमीन पर पटककर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया तथा सुनील और विमल ने उसका सीना दबाया। वह चिल्लाने लगी तो तीनों उससे बोले कि ज्यादा चिल्ला चोंट की तो जान से खत्म कर देंगे वह बहुत डर गई थी फिर तीनों उसे वहीं छोडकर भाग गए। वह जैसे तेसे अपने घर वापस आई और डर के मारे उसने अपने भाई को भी कुछ नहीं बताया और सो गई थी फिर दूसरे दिन उसके मामा और उसकी नानी भोपाल से वापस आए तो उसने उन्हें बीती रात की घटना की बात बतायी फिर अपने मामा को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने पर गई। गौहरगंज थाने में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया ।
पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूरा कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए अभियोक्त्री के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण रामप्रसाद आदिवासी एवं सुनील के विरूद्ध 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लडकी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप को प्रमाणित पाते हुये दोनों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास जिसका तात्पर्य शेष जीवनकाल के लिए कारावास होगा, से दंडित किया और प्रत्ये‍क को 14000 रूपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया जिसकी संपूर्ण राशि पीडित बालिका को दिये जाने का आदेश दिया। इस प्रकरण का एक अन्य आरोपी विमल निर्णय के कुछ समय पूर्व फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया गया है।

न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्या मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र

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