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दीवानगंज पुलिस चौकी पर बस, ट्रक कर सहित अन्य वहानों का फिटनेस और बीमा और लाइसेंस किए चेक

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मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन

मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अनुसार, हर वाहन के पास एक वैध वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट (एफसी) होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सड़कों के लिए उपयुक्त है या नहीं।
गुरुवार को भोपाल विदिशा हाईवे 18 पर स्थित दीवानगंज चौकी पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी के निर्देश पर पुलिस के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सवारी बस, स्कूल बस , ट्रक , कार सहित दो पहिया वाहन चालकों से वाहन दस्तावेज, प्रदूषण सर्टिफिकेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस के अलावे हेलमेट समेत अन्य बिंदुओं की गहनता पूर्वक जांच की गई। जांच के दौरान जिन बाइक चालकों के पास हेलमेट तथा कागजात नहीं थे उन्हें कड़ी नसीहत दी गई।जिन बसों का फिटनेस ,बीमा,
ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं थे उनके चालान काटे गए।

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