मप्र के छात्रों को राहत, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना भी मिलेगा कॉलेजों में प्रवेश, देना होगा शपथ-पत्र
जबलपुर। मध्य प्रदेश में डिग्री काॅलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में आड़े आ रहे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रावधान को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं को राहत दी है। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय देने का निर्णय किया है। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया के समय संबंधित छात्र-छात्रा को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें एक माह में आवश्यक अभिलेख जमा करने की शर्त होगी।
उच्च शिक्षा विभाग की सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में कुछ पाठ्यक्रमों के स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए है। इसके कारण संबंधित महाविद्यालय छात्र-छात्रा को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे है। प्रमाण पत्र के अभाव में आनलाइन आवंटित सीट पर प्रवेश सुनश्चित करने में छात्र-छात्राओं को समस्या हो रही है।
शिकायत मिलने पर उच्च शिक्षा विभाग ने मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में नया निर्देश जारी किया है। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी तुलसीराम दहायत की ओर जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि परीक्षाफल लंबित होने की स्थिति में संबंधित छात्र-छात्रा से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएं, जिसमें एक माह का समय दिया जाकर तिथि अंकित किया जावें। इस संबंध में घोषणा पत्र का प्रारुप भी निर्धारित कर दिया गया है।