बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और उनके पिता इंद्रजीत द्वारा 2020 में उनके खिलाफ जारी एलओसी के खिलाफ दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी। सीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट ने पीठ से अपने आदेश के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि एजेंसी उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सके।
हालाँकि, HC की पीठ ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राजपूत 14 जून, 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। जबकि मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच शुरू की, राजपूत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था।
बाद में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया, जो तब से इसकी जांच कर रहा है। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता के खिलाफ अगस्त 2020 में एलओसी जारी किए गए थे। पिछले साल सितंबर में, उच्च न्यायालय ने शौविक के खिलाफ जारी एलओसी पर अस्थायी निलंबन लगा दिया था, जिससे वह विदेश यात्रा कर सके। 2020 में, रिया और शोविक दोनों को राजपूत से संबंधित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।