ग्वालियर। अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र वाले मामले में आज यानि मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लड्डूराम कोरी की गवाही और बयान पूरे होंगे। बता दें कि यह मामला विधायक के जाति प्रमाणपत्र को गलत ठहराते हुए बतौर याचिका हाईकोर्ट में दायर किया गया है।
यह चुनाव याचिका 2018 के विधानसभा चुनाव में जज्जी से हारे भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने लगाई थी। जिस याचिका में भाजपा नेता लड्डू राम ने जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोरी का आरोप था कि पंजाब में कीर जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है लेकिन मध्यप्रदेश में इस जाति को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन भाजपा के नेता और अशोक नगर से विधायक जजपाल सिंह ने यही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपचुनाव में भी लगाया था। चुनाव आयोग की अधिवक्ता संगम जैन ने लड्डूराम कोरी की याचिका के साथ जज्जी के जाति प्रमाण पत्रों को भी सुनवाई के दौरान संलग्न किया था।
उल्लेखनीय है कि 2018 में जज्जी ने कांग्रेस और कोरी ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जज्जी ने कीर जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा। कीर जाति को पंजाब में आरक्षण दिया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश में नहीं। कोरी ने इसी आधार पर चुनाव याचिका दाखिल की थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद जज्जी भी भाजपा में आ गए थे। उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। पर 2018 के मामले में अब हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है।
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