भोपाल। मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली या अन्य राज्यों में यातायात के नियम तोड़ने पर पकड़े गए तो मध्य प्रदेश में उनके विरुद्ध बने सभी चालान की रकम भी उन्हें जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर वाहन नहीं छोड़ा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने बताया कि लगभग चार माह में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
प्रदेश में परिवहन विभाग, पुलिस मुख्यालय, नेशनल इंफार्मेशन सेंटर (एनआइसी) मिलकर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। चालान जमा नहीं करने वाले वाहनों की जानकारी एनआइसी के सर्वर में दर्ज रहेगी। जैसे ही वाहन का नंबर पुलिस एनआइसी के पोर्टल पर डालेगी, यह पता चल जाएगा कि उसके कितने चालान कहां-कहां लंबित हैं। यह व्यवस्था उन राज्यों के बीच लागू हो पाएगी, जो एनआइसी से जुड़े रहेंगे।
बता दें कि दिल्ली एनआइसी से जुड़ चुका है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब किसी राज्य में वाहन के विरुद्ध कार्रवाई का डर रहता है तो संगठित गिरोह के माध्यम से उसे अन्य राज्य में भेज दिया जाता है। ज्यादातर के विरुद्ध अपराध चालान जमा नहीं करने, चोरी के वाहन, पंजीयन रद होने के होते हैं। यह व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह की गड़बड़ी काफी हद तक रुकने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि एक-एक कर सभी राज्य इस व्यवस्था से जुड़ जाएंगे।
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