गोहरगंज रायसेन। न्यायालय श्रीमति प्रिंसी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के मामले में आरोपीगण को दोषी पाते हुए आरोपी फरीद, गुफरान, इमरान खां,गुडडु खां निवासी ग्राम मुरारी तहसील गोहरगंज को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू. का अर्थदण्ड,आरोपी अकबर, मकबूल निवासी ग्राम मुरारी को न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार 08 जुलाई 2014 को सुबह लगभग 08 बजे फरियादी वनरक्षक एवं उसके साथी जप्त वनोपज लेकर चिकलोद आ रहे थे तभी रास्ते में ग्राम अमरथोन वीट पर दो मोटरसाईकिल से अभियुक्तगण आये और बैलगाड़ी रोक दी। अभियुक्तगण उनके साथ गाली-गलौच करने लगे और कहने लगे कि उनकी हिम्मत कैसे हुयी गाड़ी ले जाने की। अभियुक्तगण द्वारा गाडी से बैल छुड़ाकर ले जाने लगे तब फरियादी द्वारा विरोध किया गया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी। वनरक्षक द्वारा बंदूक से हवाई फायर किया गया, जिससे डर कर अभियुक्तगण वहां से भाग गये।
घटना की सूचना फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र औबेदुल्लागंज को दी गई, जिस पर से आरक्षी केंद्र औबेदुल्लागंज के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन मप्र