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बैंक का कर्जा न चुकाना पड़ा भारी, मजिस्ट्रेट ने सुनाई 6 माह की सज़ा

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रायसेन से अदनान खान की रिपोर्ट।
रायसेन न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार यादव के न्यायालय में अभियुत शैलेन्द्र के विरूद्ध परिवाद धारा 138 के मामले में आरोपी को 6 माह की सज़ा सुनाई है। जानकारी अनुसार परिवादी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायसेन, तहसील व जिला रायसेन द्वारा शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रायसेन द्वारा राजेश कुमार यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन के न्यायालय में अभियुत शैलेन्द्र के विरूद्ध परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आरोप शैलेन्द्र ने दिनांक 25 अक्टूबर 18 को परिवादी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायसेन से चैक की ऋण राशि चार लाख अड़सठ हज़ार पांच सो रूपये का खाते का चेक नं. 048821 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनॉक 12 अप्रैल 22 को निर्णय पारित कर अभियुक्त को 6 माह का सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। एवं द.प्र.सं. की धारा 357 (3) के तहत परिवादी को अपील अवधि उपरान्त चैक राशि 4,68,500/- रूपये (चार लाख अढसठ हजार पाँच सौ रूपये) तथा उस पर चैक दिनांक से राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर छह •प्रतिशत ब्याज राशि 28,110/- रूपये इस प्रकार कुल 4,96,500 /- रूपये (चार लाख छयानवे हजार पाँच सौ रूपये) अदा किए जाने तथा क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह के कारावास से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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